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कोविद-19 के कारण फैल रही महामारी की रोकथाम एवं नियन्त्रण हेतु जिलाधिकारी महोदय के आदेश

कार्यालय नगर मजिस्ट्रेट सैक्टर-19 नोएडा गौतमबुद्धनगर।

पत्र संख्या-478/एस0टी0 सी0एम0/2021

दिनांक 27 मार्च, 2021

आदेश

उत्तर प्रदेश  शासन राजस्व अनुभाग-11 के शासनादेश संख्या-195/एक-11-2020-10-11 दिनांक 24-03-2020 द्वारा भारत सरकार के आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 सपठित उत्तर प्रदेश आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 की धारा-2 की उपधारा (जी) के अनर्गत कोविद-19 के कारण पौल रसी महामारी को “आपदा” घोषित किया गया है।

उक्त के दृष्टिगत कोविद-19 के कारण फैल रही महामारी की रोकथाम एवं नियन्त्रण हेतु जिलाधिकारी महोदय के आदेश दिनांक 11.07.2020 के निर्देशानुसार एम0ओoआई०री० बिसरख एवं वर्क सर्विस्ति से सम्बनित अयोटी के अधिकारी/कर्मचारी द्वारा व्यापाक प्रचार/प्रसार करते हुये सहयोग प्रदान किया जायेगा तथा इंसीडेन्ट कमाण्डर क्षेत्र नोएडा की सोसायटी/ग्रामों में कोरोना की जाँच के लिये रैपिड टेरिटिंग कैम्प लगाया जाता है,जिससे कोरोना से संक्रमित लोगों की पहचान जल्द से जल्द हो सके और संकमित मरीज का समुचित इलाज कराया जा सके।

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