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अमर उजाला नेटवर्क, नोएडा
Published by: योगेश जोशी
Updated Fri, 19 Mar 2021 05:26 AM IST
प्रतीकात्मक तस्वीर
– फोटो : सोशल मीडिया
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अधिवक्ता विशाल गौतम ने बताया कि नवंबर 2020 में सेक्टर-39 थाना क्षेत्र की सोसाइटी में रहने वाले मालिक ने अपने कुत्ते को पिटा था। पीएफए ने इस घटना का संज्ञान लेकर केस दर्ज कराया और कुत्ते को मालिक के कब्जे से मुक्त कराया था। पिटाई में कुत्ते की टांग टूट गई थी। उसका इलाज भी पीएफए की ओर से कराया जा रहा है। कुत्ते की पिटाई और उसके उपचार का वीडियो देश विदेश में वायरल हुआ था। अब, जिला अदालत ने किसी अन्य को नहीं देने की शर्त पर पीएफए को इस कुत्ते की न्यायिक सुपुर्दगी दी है।
पीएफए की गौतमबुद्ध नगर अध्यक्ष कावेरी राणा ने बताया कि 25 नवंबर को पांच माह के बड्डी को उसके मालिक ने पीटा था। हड्डी टूटने पर डॉक्टर ने कहा था कि वह चल नहीं पाएगा। 40 हजार रुपये खर्च कर उसकी सर्जन कराई गई। पैर में रॉड पड़ने के बाद अब वह दौड़ने लगा है। अब तक उसके उपचार पर एक लाख रुपये खर्च हो चुके हैं।
अधिवक्ता विशाल गौतम ने बताया कि बड्डी को पीटने की कोई वजह नहीं थी। कुछ लोग किसी बात की झुंझलाहट या गुस्सा होने पर बेजुबानों को पीटते हैं। बड्डी को पीटने का भी यही कारण रहा। हालांकि आरोपी अभी पकड़ा नहीं गया है।
विस्तार
अधिवक्ता विशाल गौतम ने बताया कि नवंबर 2020 में सेक्टर-39 थाना क्षेत्र की सोसाइटी में रहने वाले मालिक ने अपने कुत्ते को पिटा था। पीएफए ने इस घटना का संज्ञान लेकर केस दर्ज कराया और कुत्ते को मालिक के कब्जे से मुक्त कराया था। पिटाई में कुत्ते की टांग टूट गई थी। उसका इलाज भी पीएफए की ओर से कराया जा रहा है। कुत्ते की पिटाई और उसके उपचार का वीडियो देश विदेश में वायरल हुआ था। अब, जिला अदालत ने किसी अन्य को नहीं देने की शर्त पर पीएफए को इस कुत्ते की न्यायिक सुपुर्दगी दी है।
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