Site icon NOFAA

ला रेसिडेंशिया में कुत्ते काटने पर मालिक को लगाया प्राधिकरण ने दस हजार का जुर्माना

ला रेसिडेंशिया में कुत्ते काटने पर मालिक को लगाया प्राधिकरण में दस हजार का जुर्माना

ला रेसिडेंशिया में कुत्ते काटने पर मालिक को लगाया प्राधिकरण में दस हजार का जुर्माना

नोएडा: ग्रेटर नोएडा वेस्ट की सोसाइटी ला रेसिडेंशिया में बीते दिनों एक बच्चे को कुत्ते ने काट लिया था। घटना सोसाइटी के लिफ्ट में हुई थी जिसके बाद उसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। जिसके बाद ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण बड़ा कदम उठाया है। प्राधिकरण ने कुत्ते के मालिक के ऊपर दस हजार का जुर्माना लगाया गया है।

Noida: व्यापार करने का मन बना रहे लोगों के लिए बड़ा मौका, ऐसे उठा सकते हैं लाभ (nofaa.in)

क्या है मामला?
बीते दिनों ग्रेटर नोएडा वेस्ट की सोसाइटी ला रेसिडेंशिया में रहने वाले कार्तिक गांधी नाम के निवासी के पालतू कुत्ते ने लिफ्ट में बच्चें को काट लिया। जिसके बाद वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। लोगों ने इसपर रोष जताया था। प्राधिकरण ने मामले को गंभीरता से लिया और गुरुवार को नोटिस जारी किया, नोटिस में बताया गया है कि अगले सात दिन में दस हजार रुपए जुर्माना जमा किया जाए और जो भी खर्चा इलाज में आएगा वो भी कुत्ते के मालिक को उठाना होगा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी डॉ प्रेमचंद ने बताया कि अगर जुर्माना जमा नहीं कराया जाता या इलाज नहीं कराने पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।

कहां करें शिकायत?
अगर आपकी सोसाइटी में भी इस तरह के मामले सामने आ रही है और कुत्ते परेशान कर रहे हैं तो आप ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के हेल्पलाइन नंबर 0120 2336046, 47, 48, 49 पर कॉल कर सकते हैं।

Join us on : Twitter & Facebook

Click below Share this vital information with your loved ones to empower them

Exit mobile version