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काम की खबर: फ्लैट खरीदने- बेचने के दौरान एनओसी जारी करने के नाम पर पैसे नहीं मांग सकते बिल्डर और AOA, ये है नियम

NOC from Builder for resale of an Apartment

NOC from Builder for resale of an Apartment

नोएडा: अगर आप जिला गौतमबुद्ध नगर (नोएडा, ग्रेटर नोएडा) में घर खरीदना और बेचना चाहते हैं तो आपको NOC के नाम पर पैसे देने की जरूरत नहीं है. ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण (GNIDA) ने लगभग 120 बिल्डरों और अपार्टमेंट ऑनर एसोसिशन को को नोटिस जारी किया है, जिसमें कहा है कि फ्लैट मालिकों से रखरखाव शुल्क के अलावा कोई अन्य राशि चार्ज नहीं कर सकते. दरअसल कुछ निवासियों ने ग्रेनो अथॉरिटी को लिखित शिकायत दी थी. निवासियों ने शिकायत की थी कि फ्लैट बेचते समय, एओए या बिल्डर उन्हें अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी एनओसी जारी करने से पहले लाखों की मांग करते हैं.

क्या कहना है प्राधिकरण का इस मसले पर

ग्रेनो अथॉरिटी के सीईओ सुरेंद्र सिंह ने कहा की इस तरह से पैसे की मांग करना अवैध है और भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है. सीईओ ने कहा, प्राधिकरण ने कम से कम 120 बिल्डरों और AOA को नोटिस भेजा है, यदि रखरखाव (मेंटेनेंस) शुल्क के अलावा कोई राशि की मांग की जाती है, तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इसके साथ ही कोई अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन अगर आवेदन के 15 दिन के अंदर एनओसी जारी नहीं करता है तो प्राधिकरण ऐसी स्थिति में यूपी अपार्टमेंट एक्ट के सेक्शन 39 के तहत फ्लैट ट्रांसफर की स्वीकृति दे देगा.

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क्या है नियम वो भी जानिए

NOFAA के अध्यक्ष राजीवा सिंह बताते हैं, मॉडर्न बायलॉजके अनुसार UP apartment Act , 2010 के तहत सोसायटी खरीदने और बेचने में फ्लैट ओनर फ्लैट की ट्रांसफर वैल्यू की कीमत का मात्र 1/2 प्रतिशत रुपए ही एसोसिएशन कोट्रांसफर के लिए देगा. उस पैसे को बिल्डिंग के ठीक करने इत्यादि के लिए इस्तेमाल किया जाता है.

The builder and AOA cannot ask for money in the name of issuing an NOC while buying and selling flats. These are the rules.

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