कोविड-19 महामारी के प्रसार की रोकथाम के लिए दिशा निर्देश - NOFAA

कोविड-19 महामारी के प्रसार की रोकथाम के लिए दिशा निर्देश

जनपद गौतमबुद्धनगर में कोविड-19 महामारी के प्रसार की वर्तमान स्थितियों को दृष्टिगत तथा गृह(गोपन) अनुभाग-3. लखनऊ द्वारा जारी शासनादेश संख्या 584/ 2021 सीएक्स-3 दिनांक 23.03.2021(छायाप्रति संलग्न) के अनुपालन में एतदद्वारा तत्काल प्रभाव से महामारी अधिनियम 1897 यथा संशोधित द्वारा महामारी अधिनियम(संशोधन ) अध्यादेश 2020 में प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में अग्रिम आदेशों तक प्रस्तावित समस्त प्रकार की रेन डांस पार्टीज, मुक्त संगत नृत्य आयोजन तथा सम प्रकृति के आयोजन, पार्टीज प्रतिबंधित किए जाते है। पूर्व में ऐसे किसी भी पार्टी के आयोजन हेतु निर्गत समस्त प्रकार की अनुमति तत्काल प्रभाव से निरस्त की जाती है।

इसके अतिरिक्त अग्रिम आदेशों तक जनपद गौतमबुद्धनगर में किसी भी आयोजन, जुलूस अथवा कार्यक्रम जिसमें जन समुदाय का एकत्र होना प्रस्तावित अथवा सम्भावित हो, की अनुमति सक्षम स्तर से इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत कर प्राप्त करनी होगी कि आयोजक द्वारा शासनादेश संख्या-584/2021- सीएक्स-3, दिनांक 23.03.2021 में निर्गत समस्त निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा तथा आयोजक द्वारा सामाजिक दूरी, सभी के लिए मास्क तथा सेनेटाइजर की व्यवस्था राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत की जायेगी तथा 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों एवं 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा प्रतिभाग न किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा तद्नुसार सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त किए बगैर किसी भी सार्वजनिक आयोजन का प्रबंधन, होस्टिंग अथवा प्रतिभाग महामारी अधिनियम 1897 यथासंशोधित द्वारा महामारी अधिनियम (संशोधित) अध्यादेश 2020, आपदा मोचन अधिनियम 2005 के सुसंगत प्राविधानों तथा भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा। प्रत्येक सार्वजनिक आयोजन से पूर्व सम्बन्धित इन्सिडेन्ट कमाण्डर/ नगर मजिस्ट्रेट/ उपजिलाधिकारी तथा सम्बन्धित स्थानीय पुलिस अधिकारियों से अनुमति लेना आवश्यक होगा। इस हेतु कोविड-19 से सम्बन्धित अनुमति प्रदान करने हेतु इन्सिडेन्ट कमाण्डर / नगर मजिस्ट्रेट/उपजिलाधिकारी सक्षम होगें तथा शान्ति व्यवस्था से सम्बन्धित अनुमति प्रदान करने हेतु सम्बन्धित सहायक पुलिस आयुक्त सक्षम होगें, जिनका विवरण एवं ई-मेल आई0डी0

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