आदेश
उ0प्र0 शासन राजस्व अनुभाग-11 के शासनादेश संख्या-195/एक-11-2020- रा0-11 दिनांक 24-03-2020 द्वारा भारत सरकार के आपदा प्रबन्धन अधिनियम- 2005 सपठित उत्तर प्रदेश आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 की धारा-2 की उपधारा (जी) के अन्तर्गत कोविड-19 के कारण फैल रही महामारी को “आपदा” घोषित किया गया है। उक्रा के दृष्टिगत कोविड-19 के कारण फैल रही महामारी की रोकथान एवं नियत्रण हेतु जिलाधिकारी महोदय के आदेश दिनांक 11.072020 के निर्देशानुसार एम0ओ0आई०सी० बिसरख एवं यर्क स्किल से सम्बन्धित अर्थटी के अधिकारी/कर्मचारी द्वारा व्यापाक प्रचार प्रसार करते हुये सहयोग प्रदान किया जायेगा तथा इंसीडेन्ट कमाण्डर क्षेत्र नोएडा की सोसायटी /ग्रामों में कोरोना की जाँच के लिये रैपिड टेस्टिंग कैम्प लगाया जाता है, जिससे कोरोना से संक्रमित लोगों की पहचान जल्द से जल्द हो सके और संक्रमित मरीज का समुचित इलाज कराया जा सके।
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