निजी चिकित्सालयों द्वारा कोविड-19 से संकमित मरीजों के उपचार हेतु दर निर्धारित की गयी है। - NOFAA

निजी चिकित्सालयों द्वारा कोविड-19 से संकमित मरीजों के उपचार हेतु दर निर्धारित की गयी है।

चिकित्सा अनुभाग-5 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2567/पांच-5-2020, दिनांक 01.12.2020 द्वारा निजी क्षेत्र की प्रयोगशालाओं में कोरोना वायरस के संक्रमण की आर०टीoपी०सी0आर० जांच हेतु ली जाने वाली फीस की अधिकतम धनराशि निर्धारित की गयी है तथा शासनादेश संख्या-1412/पाँच-5-2020, दिनांक 10.07.2020 एवं शासनादेश संख्या-1805/पॉँच-5-2020 दिनांक 10.09.2020 के माध्यम से निजी चिकित्सालयों द्वारा कोविड-19 से संकमित मरीजों के उपचार हेतु दर निर्धारित की गयी है।

2– वर्तमान परिस्थितियों के दृष्टिगत निजी क्षेत्र की प्रयोगशालाओं में कोरोना वायरस के संक्रमण की आर०टीoपी०सी०आर० जांच हेतु ली जाने फीस एतद्द्वारा निम्नवत निर्धारित की जाती है:-

निजी चिकित्सालय द्वारा निजी प्रयोगशालाओं को प्रेषित सैम्पल रू. 700/- (सात सौ रूपये की जांच की दर अथवा किसी व्यक्ति द्वारा प्रयोगशाला पर मात्र जी0एस०टी० सहित) जाकर कोविड-19 की जांच कराने पर दर

| निजी प्रयोगशालाओं द्वारा स्वयं एकत्र किये गये सैम्पल की दर रू. 900/- नौ सौ रूपये मात्र जी0एस0टी0 सहित) मात्र जी0एस0टी0 सहित)

यदि राज्य सरकार के विहित प्राधिकारी द्वारा निजी | रू. 500/-(पांच सौ रूपये प्रयोगशालाओं को सैम्पल प्रेषित कराए जाने पर दर

3- उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या-1412/ पॉच-5-2020 दिनांक 10.07.2020 एवं शासनादेश संख्या-1805/पाँच-5-2020 दिनांक 10.09.2020 के माध्यम से नीति आयोग, भारत सरकार के सदस्य डा0 विनोद पॉल की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों के कम में निजी चिकित्सालयों द्वारा कोविड-19 से संकमित मरीजों के उपचार हेतु निम्नवत दर निर्धारित की गयी है

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