नोएडा में नई पालतू नीति लागू की है, इस नीति में कई विशेष नियम हैं
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नोएडा में नई पालतू नीति लागू की है, इस नीति में कई विशेष नियम हैं

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Written by Roja Yadav

नोएडा: नोएडा में हाल ही में एक नई पालतू नीति बनाई और लागू की है। इस नीति में कई महत्वपूर्ण नियम बनाए हैं ,जिसे कुत्ते और बिल्ली के मालिकों का पालन करना हैं। सबसे पहले, शहर के सभी पालतू कुत्तों और बिल्लियों के लिए स्थानीय नगर निगम के साथ पंजीकृत होना अनिवार्य होगा। मालिकों को पंजीकरण शुल्क का भुगतान करना होगा, जो आमतौर पर प्रति वर्ष ₹ 500 पर निर्धारित होता है। यह शुल्क अप्रैल के महीने में जमा किया जाना चाहिए, और पंजीकरण अप्रैल में सालाना नवीनीकृत किया जाना चाहिए। अपने पालतू जानवरों को पंजीकृत करने के लिए, मालिकों को एक पंजीकृत पशु चिकित्सक द्वारा जारी टीकाकरण कार्ड दिखाना होगा।

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दूसरा, यदि कुत्ते या बिल्ली को कोई स्वास्थ्य समस्या है, तो मालिक को पशु चिकित्सक से प्रमाण पत्र लाना होगा। नोएडा प्राधिकरण के पीईटी पंजीकरण ऐप पर पंजीकृत कुत्तों के लिए मुफ्त एंटी-रेबीज टीके पैनल में शामिल डॉक्टरों और सरकारी अस्पतालों के माध्यम से प्रदान किए जाएंगे। नसबंदी और चिकित्सा सहायता के लिए, पालतू जानवरों के मालिक हेल्पलाइन नंबर 9999352343 पर संपर्क कर सकते हैं।
पालतू जानवरों के मालिकों को पट्टा के बिना अपने पालतू जानवरों को घर से बाहर ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह पट्टा नगर निगम द्वारा जारी किया जाएगा और इस पर एक बारकोड होगा जिसमें पालतू जानवर के बारे में विवरण होगा। किसी भी पालतू जानवर को घर के बाहर अकेला छोड़ना भी मना है।
तीसरा, पालतू जानवरों के मालिकों को पट्टा के बिना अपने पालतू जानवरों को घर से बाहर ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह पट्टा नगर निगम द्वारा जारी किया जाएगा और इस पर एक बारकोड होगा जिसमें पालतू जानवर के बारे में विवरण होगा। किसी भी पालतू जानवर को घर के बाहर अकेला छोड़ना भी मना है।
चौथा, पालतू कुत्ते या बिल्ली के प्रति क्रूरता की शिकायत मिलने पर नोएडा अथॉरिटी जांच करेगी और आरोप सही पाए जाने पर मालिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी। इसी तरह पालतू कुत्ते या बिल्ली को लावारिस छोड़ने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।अगर कोई पालतू कुत्ता सार्वजनिक स्थान पर शौच करता है, तो उसकी सफाई की जिम्मेदारी मालिक पर होगी। पालतू कुत्ते या बिल्ली की मृत्यु के मामले में, मालिक को पीईटी पंजीकरण ऐप के माध्यम से नोएडा प्राधिकरण को सूचित करना होगा

पांचवां, अगर कोई पालतू कुत्ता सार्वजनिक स्थान पर शौच करता है, तो उसकी सफाई की जिम्मेदारी मालिक पर होगी। पालतू कुत्ते या बिल्ली की मृत्यु के मामले में, मालिक को पीईटी पंजीकरण ऐप के माध्यम से नोएडा प्राधिकरण को सूचित करना होगा

नोट: यदि नोएडा में कोई पालतू जानवर मालिक 31 जनवरी तक अपने पालतू जानवरों का पंजीकरण करने में विफल रहता है, तो उन्हें पंजीकरण में देरी के आधार पर जुर्माना का सामना करना पड़ेगा। नसबंदी नियम का उल्लंघन करने पर जुर्माना ₹ 2000 निर्धारित है, जबकि कुत्ते काटने के मामलों के लिए जुर्माना ₹ 10,000 है। इसके अतिरिक्त, पालतू जानवर मालिक जो अपने फ्लैट या घर में कुत्ते प्रजनन केंद्र चलाते हुए पाए जाते हैं, उन पर ₹ 5000 का जुर्माना लगाया जाएगा।

अंत में, नोएडा में लागू नई पालतू नीति में कई विशेष नियम हैं जो कुत्ते और बिल्ली के मालिकों का पालन करना चाहिए। इन नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना और कारावास सहित दंड हो सकता है। नीति का उद्देश्य शहर में आवारा जानवरों के मुद्दे को संबोधित करना और यह सुनिश्चित करना है कि पालतू जानवरों के मालिक अपने पालतू जानवरों के लिए जिम्मेदार हैं।

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