नोएडा: जिला मजिस्ट्रेट सुहास एल वाई के निर्देशों के क्रम में जिला मनोरंजन कर अधिकारी गौतमबुद्धनगर ने जनपद के समस्त होटल, पव, रेस्टोरेन्ट, क्लब, पार्क व अन्य स्थानों पर क्रिसमस डे व नववर्ष को लेकर कार्यक्रम आयोजन करने वाले प्रबन्धकों का आह्वान करते हुये जानकारी दी है कि क्रिसमस डे और नववर्ष के अवसर पर मनोरंजन कार्यक्रमों के आयोजन के लिए उत्तर प्रदेश चलचित्र अधिनियम 1955 यथा संशोधित उत्तर प्रदेश चलचित्र अधिनियम 2017 के तहत सक्षम प्राधिकारी (जिला मजिस्ट्रेट) से अनुमति लेना अनिवार्य है। साथ ही जानकारी साझा करते हुए उन्होंने बताया कि आयोजन की अनुमति के लिए विद्युत, अग्नि सुरक्षा, कानून व्यवस्था, लोक व्यवस्था तथा सुरक्षा के लिए समुचित सावधानी के साथ-साथ वायु प्रशीतन एवं वातानुकूलन सुविधा व अन्य विद्युत स्थापना की समुचित व्यवस्था का प्रमाण पत्र सम्बन्धित विभाग से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। साथ ही कोविड-19 को ध्यान में रखते हुये कोविड के सभा प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित किया जायें।
नोएडा: एक दिसंबर से शहर के 58 इलाकों में होगी पार्किंग फ्री (nofaa.in)
30 दिन पूर्व आवेदन करके अनुमति प्राप्त करें
जनपद के समस्त होटल ,पव, रेस्टोरेन्ट, क्लब, पार्क एवं अन्य स्थानों पर क्रिसमस डे व नववर्ष के अवसर पर किये जाने वाले मनोरंजन कार्यक्रमों के प्रबन्धकों का आह्वान करते हुये कहा कि उक्त प्राविधानों के तहत आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्रों के साथ नियमानुसार अनुमति सक्षम प्राधिकारी से ऑनलाइन पोर्टल पर 30 दिन पूर्व आवेदन करके अनुमति प्राप्त करना सुनिश्चित करना होगा साथ ही नियमानुसार जीएसटी जमा करके ही कार्यक्रमों का आयोजन किया जायें। यदि कही पर भी बिना अनुमति के कार्यक्रमों का आयोजन होता पाया गया तो कार्यक्रम को बन्द कराने के साथ-साथ आवश्यक विधिक कार्यवाही भी की जायेंगी।
Join us on : Twitter & Facebook
Click below Share this vital information with your loved ones to empower them
Leave a Comment