Noida: प्रधिकरण की 205 वीं बैठक में हुए काफी बदलाव, आपके जीवन पर पड़ सकता है सीधे असर - Apartment Times
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Noida: प्रधिकरण की 205 वीं बैठक में हुए काफी बदलाव, आपके जीवन पर पड़ सकता है सीधे असर

noida 205 board meeting
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Written by Roja Yadav

नोएडा: प्राधिकरण ने अपने बोर्ड बैठक के बाद नोएडा से जुड़ी नियमों में काफी बदलाव किए हैं. इसका असर आपके जीवन पर सीधे तौर पर पड़ने वाला है. यह बैठक गुरुवार को सैक्टर छः स्थित प्रशानिक भवन में आयोजित किया गया.

क्या किए गए बदलाव?
नोएडा प्रधिकरण की 205 वीं बोर्ड बैठक में तीनों प्राधिकरणों के मुख्य कार्यपालक अधिकारी रितु माहेश्वरी( नोएडा सीईओ), सुरेन्द्र सिंह (ग्रेटर नौएडा सीईओ) अरूण वीर सिंह (यमुना प्राधिकरण सीईओ) बोर्ड बैठक के बाद फैसला लिया गया उसके अनुसार यहां जमीन की कीमत 20 से 30 प्रतिशत तक बढ़ी है. इसके अलावा कई बड़े बदलाव हुए है जिसे आप नीचे पढ़ सकते हैं-

प्रधिकरण की 205वीं बोर्ड बैठक में लिये गये महत्वपूर्ण निर्णयों का संक्षिप्त विवरण

1.प्राधिकरण की विभिन्न परिसम्पत्तियों की वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु भू-दरों का निर्धारण,आवासीय भूखण्डों के ई श्रेणी सैक्टरों की भू-दर रू 41,250/-, ए से डी श्रेणी के सैक्टरों की दर में 20प्रतिशत की वृद्धि तथा A+ श्रेणी के सैक्टरों में दरों को यथावत रू 1,75,000/- प्रति व०मी० खा गया है। ग्रुप हाउसिंग की दरों में 20 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है। आवासीय भवनों की दर पूर्व की भांति यथावत रखी गयी है, संस्थागत उपयोग की श्रेणी जो कि आवासीय दरों से लिंक्ड नहीं है .उनमें 20 प्रतिशत की वृद्धि की गयी.औद्योगिक श्रेणी के फेस-1 एवं III में 20 प्रतिशत की वृद्धि तथा फेज-II में 30 प्रतिशत की वृद्धि की गयी आई0टी0ई0एस0 के फेज-1 एवं III में 20 प्रतिशत की वृद्धि एवं फेज-II में 30 प्रतिशत की वृद्धि की गयी,वाणिज्यिक भूखण्डों की दर पूर्व की भांति यथावत रहेगी.

2. औद्योगिक, संस्थागत आई०टी० / आई0टी0ई०एस०, आवासीय भूखण्ड तथा ग्रुप हाऊसिंग विभागों के भूखण्ड आवंटन हेतु योजना विवरणिका (scheme brochure) के संबंध में।

प्राधिकरण बोर्ड की 204वीं बोर्ड बैठक में औद्योगिक एवं संस्थागत आई0टी0ई०एस० को ई-ऑक्शन के माध्यम से आवंटित करने का निर्णय लिया गया था। वर्तमान बैठक में इस निर्णय के अनुपालन में संशोधित योजना विवरणिका प्रस्तुत की गयी जिसमें ई-ऑक्शन के माध्यम से भूखण्ड आवंटन हेतु आवेदन की प्रक्रिया, प्रीमियम के भुगतान की नियम व शर्तों में परिर्वतन आदि का समावेश किया गया। आवासीय भूखण्ड,औद्योगिक संस्थागत आई०टी० आई०टी०ई०एस० के आवंटियों को आवंटन के पश्चात निर्धारित अवधि में पूर्ण राशि एक मुश्त जमा कराये जाने पर 2% की छूट प्रदान किये जाने का समावेश योजना की विवरणिका में किया गया है। आवासीय भूखण्ड की आवंटन प्रक्रिया में डी०डी०ए० की भांति प्रावधानों को सम्मिलित किया गया है. ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड आवंटन हेतु प्रस्तावित योजना को बिल्डर एवं बायर्स के हितों के अनुकूल बनाये जाने हेतु पूर्व निर्धारित विवरणिका की शर्तों में आंशिक संशोधन किया गया है. जैसे कंसोरटियम मेम्बर्स को अधिभोग लेने तक शतप्रतिशत अंशधारिता बनाये रखना अनिवार्य होगा, भूखण्ड आवंटन की दशा में प्रीमियम के मद में देय समस्त राशि एक मुश्त आवंटन की तिथि से 90 दिन के अंदर जमा करना अनिवार्य होगा, विकासकर्ता को एस्क्रो एकाउण्ट खुलवाना अनिवार्य होगा, आवंटन के पश्चात भूखण्डों का उप-विभाजन एवं समामेलन अनुमन्य नहीं होगा, एवं आवंटी, विकासकर्ता को उनके बायर्स के नाम, आवंटित फ्लैट संख्या, एस्क्रो एकाउण्ट में डाले जाने वाली धनराशि का विवरण त्रैमासिक रूप से प्राधिकरण को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा.औद्योगिक, संस्थागत आइ0टी0ई०एस०, आवासीय भूखण्ड तथा ग्रुप हाऊसिंग विभागों के भूखण्ड आवंटन हेतु योजना विवरणिका को अन्तिम रूप दिये जाने के उपरान्त जल्द ही भूखण्ड आवंटन हेतु प्रत्येक भू-उपयोग हेतु योजना प्रकाशित की जायेगी

3. कोविड महामारी के दृष्टिगत सभी प्रकार की संपत्तियों को अतिरिक्त छः माह का समय निःशुल्क प्रदान किये जाने विषयक।
दिनांक 20.07.2022 को जारी शासनादेश के अनुसार सभी परियोजना के विकासकर्ता/आवंटियों को अधिभोग हेतु अतिरिक्त 6 माह का समय निःशुल्क प्रदान किया जायेगा। अतः पूर्व में प्रदान की गयी छः माह की अवधि को जोड़ते हुये कुल एक वर्ष का समय निःशुल्क अनुमन्य होगा। यह सुविधा शासनादेश में वर्णित शर्तों के अनुसार उन्हीं आवंटियों को दी जायेगी जिनकी लीजडीड का निष्पादन 21.03.2021 से पूर्व होगा।

4.आवासीय भूखण्डों का अंतरण भाई-भाई एवं बहन-बहन में निःशुल्क किए जाने हेतु भाई-बहन को सीधे रक्त संबंधी में सम्मिलित किये जाने के संबंध में ।भाई-बहन के मध्य आवासीय भूखण्ड का अंतरण किये जाने पर 2.5 प्रतिशत अंतरण शुल्क की व्यवस्था प्राविधानित थी। जिसे जनहित में समाप्त करते हुये भाई-बहन / भाई-भाई एवं बहन-बहन को सीधे रक्त संबंधों में सम्मिलित करते हुये आवासीय भूखण्डों के अंतरण को निःशुल्क किया जायेगा।

5. आवासीय भवन विभाग से आवंटित बिल्डअप भवनों हेतु ओ०टी०एस० के संबंध में ।

वित्तीय वर्ष 2016-17 तक आवासीय भवन की योजनाओं के अंतर्गत आवंटित भवनों हेतु पूर्व में ओ०टी०एस० से वंचित रह गये आवंटियों हेतु पुनः ओ०टी०एस० योजना दिनांक 01.09.2022 से 30.11.2022 तक की अवधि में ऑन लाईन माध्यम से लायी जायेगी। ओ०टी०एस० के अन्तर्गत लीजडीड कराने पर लीजडीड विलम्ब शुल्क नहीं लिया जायेगा एवं जिन प्रकरणों में आवंटी द्वारा पट्टा प्रलेख के पश्चात कब्जा नहीं लिया जा सका है ऐसे प्रकरणों में अर्थदण्ड को पूर्णतः माफ किया जायेगा.आवंटी को प्रोसेसिंग फीस रू 5000/- एवं कुल अतिदेयता का 5% जमा कराना होगा।

6 .ग्रुप हाउसिंग एवं आवासीय भूखण्ड परिसम्पत्तियों पर निर्धारित समय के अंतर्गत निर्माण न करने की दशा में भवन निर्माण हेतु समयवृद्धि का पुर्ननिर्धारण

पूर्व में प्रथम वर्ष हेतु आवंटन दर का 04, द्धितीय से छठे वर्ष हेतु क्रमशः 5,6,7,8,9, प्रतिशत तथा सातवें वर्ष से दसवें वर्ष तक 10% प्रति वर्ष एवं दस वर्ष के पश्चात विशेष परिस्थिती में 25% प्रतिवर्ष के हिसाब से अर्थदण्ड लिये जाने का प्राविधान था। जिसे जनहित में संशोधित करते हुये ग्रुप हाउसिंग एवं आवासीय भूखण्डों पर निर्माण हेतु अनुमन्य अवधि के पश्चात प्रथम वर्ष हेतु आवंटन दर का 1%, द्वितीय वर्ष से दसवें वर्ष हेतु आवंटन दर का 2% से 10% तथा दस वर्ष के पश्चात आवंटन दर के 10% वार्षिक के अनुसार समयवृद्धि शुल्क लिया जायेगा। इस प्राविधान से आवंटी पर समयवृद्धि के मद
में अधिरोपित किये जाने वाले शुल्क में रियायत हेतु सार्थक प्रयास किये गये।

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7. ग्रामीण मूल आबादी हेतु स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन के संबंध में।

जिलाधिकारी के माध्यम से स्वामित्व योजना को नौएडा प्राधिकरण क्षेत्र में लागू किये जाने हेतु नवीनतम ड्रोन प्रौद्योगिकी के उपयोग से ग्रामीण मूल आबादी वाले क्षेत्रों का सर्वेक्षण कर उनके स्वामित्व संबंधी अभिलेख तैयार करने हेतु शासन को प्रस्ताव प्रेषित करने का निर्णय लिया गया है,
8.सैक्टर-94 में महामाया फ्लाई ओवर के नीचे एवं शहदरा ड्रेन के पास वेस्ट मैटेरियल द्वारा लगभग 25 एकड़ भूमि पर नेचर ट्रेल ऑफ आर्टिफीसियल जू थीम पार्क सी०ओ०एम० के माध्यम से विकसित किये जाने के संबंध में,
नोएडा शहर को व्यवस्थित, साफ सुथरा, प्रदूषण मुक्त एवं आकर्षक बनाने के प्रयासों के अंतर्गत सैक्टर-94 में महामाया फ्लाईओवर के नीचे एवं शहदरा ड्रेन के पास वेस्ट टू वण्डर पार्क लगभग 25 एकड़ भूमि पर सी0ओ0एम0 (कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन एवं मेंटेनेस) बेसिस पर “नेचर ट्रेल ऑफ आर्टिफीसियल जू थीम पार्क” विकसित किया जायेगा। जिसमें प्राधिकरण के विभिन्न गोदामें में रद्दी पड़े वेस्ट को रिसाइकल कर विभिन्न प्रकार के स्कपचर्स, 4डी मॉडल के जानवर आदि बनाकर इस पार्क में लगाये जायेंगे। इस पार्क में से ओखला बर्ड सेंचुरी के लिए भी एक रास्ता प्रस्तावित किया गया है।

 

9.नौएडा के विभिन्न सैक्टरों में पेट्रोल पम्प, सी०एन०जी० पम्प एवं ई-चार्जिंग पम्प अनुज्ञा आधार पर ई-ऑक्शन के माध्यम से आवंटित किये जाने के संबंध में।
नौएडा शहर की बढ़ती आबादी एवं शहरी विकास के दृष्टिगत सैक्टर-47,50,69, 72,105,108,122,137, 143बी, 155, 159 एवं 168 में अनुज्ञा के आधार पर पेट्रोल पम्प, सी0एन0जी0 पम्प एवं ई-चार्जिंग पम्प ई-ऑक्शन के माध्यम से आवंटित किये जायेंगे, जिसमें अनुज्ञाधारी उपरोक्त गतिविधि के साथ एयर पम्प, वाहन प्रदूषण नियंत्रण कक्ष, शौचालय एवं लघु कैफेटएरिया का संचालन कर सकेगा।

10. बायोडाइवर्सिटी एवं औषधि पार्क सैक्टर-91, एक्सप्रेस व्यू पार्क-सैक्टर-93 तथा शहीद भगत सिंह पार्क सैक्टर-150 में निर्मित दुकानों को अनुज्ञा आधार पर आवंटित किये जाने के संबंध में।
नौएडा प्राधिकरण द्वारा जन मानस की सुविधा हेतु बायोडाइवर्सिटी एवं औषधि पार्क सैक्टर-91,एक्सप्रेस व्यू पार्क-सैक्टर-93 तथा शहीद भगत सिंह पार्क सैक्टर-150 विकसित किये गये हैं। जिसे जन सामान्य द्वारा पसंद भी किया जा रहा है। उक्त पार्कों में जन सामान्य के खान-पान हेतु कैफेटएरिया, रेस्टोरेंट, फूड प्लाजा इत्यादि भी निर्मित किया गया है, जिनको ई-निविदा के माध्यम से अनुज्ञा आधार पर रू 1076/- प्रति व०मी० की दर से 3 वर्षों हेतु आवंटित किया जायेगा जिसमें प्रथम वर्ष में 50% सब्सीडी, द्वितीय वर्ष हेतु 25% की सब्सीडी प्रदान की जायेगी तथा तृतीय वर्ष में पूर्ण राशि रू 1076/- की दर से जमा कराना होगा।

11. सिटी बस टर्मिनल सैक्टर-82 मे निर्मित दुकानों एवं ऑफिस स्पेस विक्रय किये जाने के संबंध में।
सिटी बस टर्मिनल सैक्टर-82 में निर्मित दुकानों के विक्रय हेतु रू 2,49,890 /-/ 2,25,920 तथा ऑफिस स्पेस की दर रू 1,42,394 /- प्रति व०मी० आरक्षित की गयी है। वाणिज्यक स्पेस ई-ऑक्शन के माध्यम से कॉर्मिशियल विभाग से तथा ऑफिस स्पेस शासकीय विभागों को आरक्षित दर पर तथा अन्य को ई-ऑक्शन के माध्यम से आवंटित किया जायेगा।

12. क्रय योग्य एफ0ए0आर0 के सापेक्ष देय धनराशि को एक मुश्त जमा कराये जाने के संबंध में।
क्रय योग्य एफ0ए0आर0 के सापेक्ष देय समस्त धनराशि एक मुश्त 30 दिन के भीतर जमा कराये जाने का प्राविधान पूर्व बोर्ड बैठक में किया गया था। ऐसे प्रकरणों में भुगतान में आ रही कठिनाईयों को व्यवहारिक बनाये जाने के दृष्टिगत क्रय योग्य एफ0ए0आर0 के सापेक्ष देय एक मुश्त धनराशि 90 दिन के भीतर ब्याज सहित जमा कराया जाना अनुमन्य होगा तथा क्रय योग्य एफ0ए0आर0 के आवेदन के साथ रू05/- प्रति व०मी० की दर से नॉन रिफण्डेबल आवेदन शुल्क लिया जायेगा।
13. औद्योगिक श्रेणी के अंतर्गत पूर्व से आवंटित भूखण्डों पर डाटा सेंटर स्थापित किये जाने के संबंध में
उ०प्र० डाटा सेण्टर नीति-2021 लागू होने की तिथि के पूर्व आवंटित औद्योगिक श्रेणी के आवंटियों को शासन से लैटर ऑफ कम्फर्ट जारी होने की दशा में डाटा सेंटर की परियोजना स्थापित किये जाने की अनुमति प्रदान की जायेगी। इस हेतु औद्योगिक एवं आई0टी0 / आई0टी0ई०एस० की दरों में अन्तर के बराबर की धनराशि आवंटी को जमा करने के साथ ही डाटा सेण्टर हेतु अनुमन्य / क्रय योग्य एफ0ए0आर0 अधिकतम 3.0+ 1.0 एवं मूल रूप से आवंटित औद्योगिक श्रेणी में अनुमन्य कुल एफ0ए0आर0 के अन्तर की धनराशि का भुगतान आवंटी को करना होगा। यह सुविधा भवन विनियमावली के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदान की जायेगी।

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14. औद्योगिक भूखण्डों पर इकाईयों को दिये जाने वाली किराया अनुमति शुल्क के संबंध में ।
किराया अनुमति हेतु लागू दरों में वर्ष 2006 के पश्चात लगभग 16 वर्ष बाद संशोधन किया गया है। 10 वर्षों की किराया अनुमति हेतु फेज-1 में रू 300 /- प्रति व०मी०, फेज-2 में रू 100/- प्रति व०मी० एवं फेज-3 में 200 /- प्रति व0मी0 निर्धारित की गयी है। किराया अनुमति शुल्क उतने ही क्षेत्रफल पर अधिरोपित किया जायेगा जितना क्षेत्रफल आवंटी द्वारा किराये पर दिया जा रहा है। इससे पूर्व पूर्ण क्षेत्रफल पर शुल्क लिये जाने का प्राविधान था।

15. भूलेख विभाग में राजस्व कार्यों में दक्ष सेवानिवृत्त तहसीलदार को निश्चित अवधि हेतु रखे जाने के संबंध में ।
नौएडा प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र के 81 ग्रामों के सुनियोजित विकास एवं कृषकों की समस्याओं के समयान्तर्गत निस्तारण हेतु स्टाफ की कमी को दूर किये जाने हेतु निश्चित अवधि के लिये (06 माह) के दक्ष सेवानिवृत्ति 04 तहसीलदार लिये जायेंगे | इनका चयन विज्ञप्ति निकाल कर सेवा के दौरान संबंधित की ख्याति एवं गुण-दोष के आधार पर किया जायेगा।

16. प्राधिकरण की निविदा में सरकारी अर्द्धसरकारी विभागों को चरित्र प्रमाण पत्र की अनिर्वायता से छूट प्रदान किये जाने विषयक।
सरकारी विभागों द्वारा निविदा प्रक्रिया में भाग लेने पर चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त करने में अत्यंत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अतः निविदा प्रक्रिया हेतु सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी विभागों को चरित्र प्रमाण पत्र की अनिर्वायता को समाप्त किया गया ।

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17.मैसर्स जे०पी० इण्डस्ट्रीज लि० को यमुना प्राधिकरण द्वारा नौएडा क्षेत्र में हस्तांतरित भूमि के विकास एवं निर्माण हेतु समयावधि एवं समुयवृद्धि शुल्क निर्धारण के संबंध में।
नौएडा प्राधिकरण द्वारा नौएडा क्षेत्र में स्थित सैक्टर-128, 129, 131, 133 134 एवं 151 में लगभग 500 है0 भूमि वर्ष 2003 से 2011 के मध्य यमुना प्राधिकरण को एल0एफ0डी0-1 के विकास एवं निर्माण हेतु उपलब्ध करायी गयी है। जो कन्सेशन एग्रीमेंट के प्राविधानों के अनुरूप जे0पी0 इण्फ्राटेक लि0 को लीज की गयी है। इन सम्पत्तियों में विकास निर्माण पूर्ण किये जाने हेतु समयावधि एवं शुल्क का निर्धारण एवं भविष्य में आवंटित की जाने वाली सम्पत्तियों हेतु समयावधि एवं शुल्क का निर्धारण किया गया जो कि निम्नवत है

• जिसके अंतर्गत मैसर्स जे०पी० द्वारा स्वयं विकसित की जा रही योजनाओं में यदि कन्सेशन एग्रीमेंट में समय-सीमा का निर्धारण नहीं है तो इनमें 31 दिसम्बर 2025 तक समय सीमा होगी, इस अवधि में निर्माण कार्य पूर्ण नहीं होने की दशा में भूखण्ड के उपयोग यथा-आवासीय, ग्रुप हाउसिंग, व्यवसायिक, संस्थागत की प्रचलित दर के अनुसार समयवृद्धि शुल्क के साथ निर्माण की अनुमति प्रदान की जायेगी।
• ऐसी योजनाएं जिनमें जे०पी०, यमुना प्राधिकरण तथा तथा तृतीय पक्ष के मध्य सबलीज सम्पादित हो चुकी है परन्तु सम्पादित लीजडीड में समय निर्धारित नहीं किया गया है इस प्रकृति के भूखण्डों पर नौएडा प्राधिकरण के उपयोग अनुसार संबंधित सम्पत्ति विभाग में प्रचलित नीति के अनुसार समय निर्धारित होगा। यदि प्रचलित नीति के अनुसार समय दिनांक 31.03.2022 से पूर्व ही समाप्त हो गया है तो ऐसी स्थिति में यमुना प्राधिकरण द्वारा लिये गये निर्णय गये निर्णय के अनुरूप दिनांक 31.03.2022 तक किसी प्रकार का समयवृद्धि शुल्क नहीं लिया जायेगा तथा समयवृद्धि शुल्क की गणना दिनांक 01.04.2022 से की जायेगी। जिन प्रकरणो में सब लीजडीड की तिथि से नौएडा की प्रचलित नीति के अनुरूप समय समाप्त नहीं हुआ है ऐसी स्थिति में नौएडा की प्रचलित व्यवस्था के अनुरूप समय समाप्त होने के उपरान्त समयवृद्धि शुल्क लेकर निर्माण की अनुमति प्रदान की जायेगी।

• जे0पी0 द्वारा भविष्य में विक्रय की जाने सम्पत्तियां जिन पर जे०पी०, यमुना प्राधिकरण एवं तृतीय पक्ष के मध्य सबलीज सम्पादित होनी है ऐसे प्रकरणों में वर्ष 2027 तक समय निर्माण एवं विकास हेतु दिया जायेगा। इस अवधि में कार्य पूर्ण नहीं होते हैं तो ऐसी स्थिति में भूखण्ड उपयोग के अनुसार प्राधिकरण के संपत्ति विभागों में प्रचलित नीति के अनुसार समयवृद्धि शुल्क के साथ समय प्रदान किया जायेगा। उपरोक्त हेतु पटटा धारक को सब लीजडीड के प्रति भूखण्ड के उपयोग के अनुसार प्राधिकरण के संबंधित विभाग में जमा करानी होगी। विलम्ब की दशा में समयवृद्धि शुल्क के संबंध में संबंधित विभाग द्वारा जारी मांग पत्र की धनराशि नौएडा प्राधिकरण के पक्ष में जमा करानी होगी। यह व्यवस्था जै०पी० द्वारा विकसित किये जा रहे सैक्टर -128, 129, 131, 133 134 एव 151 में आवासीय, संस्थागत, वाणिज्यिक, ग्रुप हाउसिंग भूखण्डों के सभी उप पट्टा धारकों पर समान रूप से प्रभावी होगी। नौएडा-ग्रेटर नौएडा एक्सप्रेस वे पर स्थित इमारतों में फसाड लाईटिंग किये जाने के संबंध में।

18.नौएडा-ग्रेटर नौएडा एक्सप्रेस वे पर स्थित इमारतों में फसाड लाईटिंग किये जाने के संबंध में ।
नौएडा-ग्रेटर नौएडा एक्सप्रेस वे को और आकर्षक एवं खूबसूरत बनाये जाने हेतु एक्सप्रेस वे के दोनों ओर स्थित सर्विस रोड को फेस करने वाले पूर्व से विद्यमान हर श्रेणी के आवंटियों को भवनों पर फ्रंट एलीवेशन पर न्यूनतम 40 प्रतिशत क्षेत्रफल पर फसाड लाईटिंग लगाया जाना अनिवार्य होगा साथ ही आवंटी लेजर बीम का प्रयोग भी कर सकते हैं, आवंटी लाईटिंग के कलर स्वयं निर्धारित कर सकते हैं। फसाड लाईट लगाने हेतु इस मार्ग पर निर्मित / निर्माणाधीन भवनों के आवंटी को प्राधिकरण से पत्र जारी किया जायेगा। प्राधिकरण से पत्र जारी किये जाने की तिथि से 4 माह में आवंटी को अपनी बिल्डिंग में फसाड लाईट का कार्य पूर्ण करा कर प्राधिकरण को सूचित करना होगा। साथ ही इस एक्सप्रेस वे पर भविष्य में आवंटित होने वाले आवंटियों के मानचित्र स्वीकृत करने में फसाड लाईट लगाने की इस शर्त का समावेश होगा तथा फसाड लाईट का कार्य पूर्ण होने पर ही अधिभोग प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा।

19. नौएडा क्षेत्र के मुन्सिपल सॉलिड वेस्ट के ट्रीटमेंट हेतु कम्प्रेस्ड बायो गैस प्लांट एवं ग्रीन कोल प्लांट लगाने के संबंध में।
नौएडा क्षेत्र के मुन्सिपल सॉलिड वेस्ट के ट्रीटमेंट हेतु कम्प्रेस्ड बायो गैस प्लांट एवं ग्रीन कोल प्लांट लगाने के संबंध में दो संस्थाओं मैसर्स एन0टी0पी0सी0 विधुत व्यापार निगम लि० एवं मैसर्स इण्डो इण्वायरो को इम्पैनल किया गया है। नौएडा प्राधिकरण क्षेत्र में उत्सर्जित होने वाले कूड़े का प्रदूषण रहित निस्तारण मैसर्स एन0टी0पी0सी0 विधुत व्यापार निगम लिo द्वारा 600 मीट्रिक टन प्रतिदिन मिक्स वेस्ट का वैज्ञानिक पद्धति से निस्तारण किया जायेगा जिससे टेरीफाइड चारकोल उत्पादित होगा एवं मैसर्स इण्डो इण्वायरो द्वारा 200 मीट्रिक टन प्रतिदिन वेट वेस्ट का निस्तारण करने जिससे कम्प्रेस्ड बायो गैस प्राप्त होगी।

20.नौएडा कन्वेनशन एवं हैबिटेट सेंटर सैक्टर-94 के संबंध में।
उक्त परियोजना के सिविल निर्माण की निविदा मैसर्स उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 के न्यूनतम निविदाकार होने के दृष्टिगत आवंटित की गयी थी। उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम द्वारा निविदा की शर्तों का उल्लंघन कर उक्त कार्य को सबलेट किये जाने, कार्य में अपेक्षित रूचि न लिये जाने एवं कार्यस्थल से अवैध रूप से मिट्टी / बालू विक्रय किये जाने की शिकायत के कारण निविदा निरस्त करने तथा इस कार्य को पुनः पी०पी०पी० मॉडल पर कराये जाने के निर्णय लिया गया।

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